Inner Line Permit Rules In India : भारतीय होने के बाद भी आपको मिजोरम (Mizoram), अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) और नगालैंड (Nagaland) इन तीन राज्यों की सैर करने के लिए लेनी पड़ती है वीजा आइए जानते हैं इन तीनों राज्यों के बारे में विस्तार से..
Inner Line Permit Rules : भारत में ही कुछ ऐसी जगह है जहां भारत के 80% आबादी अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी घूम नहीं पाती है | इसमें बहुत अचरज की बात नहीं है की भारतीय नागरिकों द्वारा अपने ही देश की पूरी तरह से भ्रमण कर पाना अपने पूरे जीवन काल में संभव नहीं हो पाती है |
आपने कई बार तो सुना ही होगा कि अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाने के लिए आपको उस देश की वीजा की जरूरत पड़ती है | वह तो खैर ठीक है कि वह दूसरा देश है, लेकिन भारत के भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां भारत के नागरिकों को जाने के लिए वीजे की आवश्यकता पड़ती है |
भारत के किस प्रदेश में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी होती है
Inner Line Permit Rules : भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्म के तथा सभी रूप रंगों के लोग आपसी सहयोग बनाकर होते हैं | भारत में ही कुछ ऐसे राज्यों को विशेष दर्जे के तौर पर विशेषताएं मिली हुई है जहां भारतीय लोगों को भी जाने के लिए उनके प्रदेश के तथा राज्यों के इनर लाइन परमिट लेना होता है |
इनर लाइन परमिट और प्रदेश की अलग-अलग होती है | इनर लाइन परमिट जिसे भारत के अंदर ही भारतीय लोगों को दूसरे प्रदेश में जाने के लिए आंतरिक डीजे के तौर पर प्रोवाइड कराया जाता है |
भारत के कुछ विशेष राज्यों को इनर लाइन परमिट क्यों मिला?
Inner Line Permit Rules : अंग्रेजी हुकूमत से ही भारत के कुछ राज्यों में ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई थी | अंग्रेज सरकार द्वारा 1873 में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर विनिमय के तहत एक सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है |
“Inner Line Permit Rules In India” इनर लाइन परमिट के नियम लाने के पीछे अंग्रेजी हुकूमत का कहना है कि सीमावर्ती राज्यों में जनजाति एवं उनकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए इसे लागू किया गया है |
मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड जाने के लिए लेनी पड़ेगी परमिट
Inner Line Permit Rules : आप भारतीय नागरिक होते हुए भी नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए आपको उनके राज्यों के इनर लाइन परमिट बनवाने पड़ेंगे | इसके लिए राज्यों में सिर्फ घूमने के लिए आपको 15 दिनों की अधिकतम समय के लिए इनर लाइन परमिट जारी की जाती है | अगर आपके द्वारा 15 दिनों से ज्यादा इन राज्यों में किसी कारणवश रुकना है तो अगले 15 दिनों के लिए अपनी परमिट को रिन्यू कराना होगा |
अगर कोई व्यक्ति भारतीय ना हो और यह इन 3 राज्यों की यात्रा करना चाहता हो तो उसके लिए विदेशी नागरिक इनर लाइन परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी उनके लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट एरिया परमिट के नियमों के तहत परमिट यीशु करानी होगी |
Inner Line Permit Rules – महत्वपूर्ण लिंक देखें
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